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अफजल गुरु की फांसी की सिफारिश संभव

२३ जून २०१०

भारत का गृह मंत्रालय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की सिफारिश राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भेज सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गुरु को फांसी की सजा सुना दी है और माफी की अपील राष्ट्रपति के पास है.

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अफजल गुरु की पुरानी फोटोतस्वीर: AP

समाचार एजेंसी पीटीआई ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि गृह मंत्री पी चिदंबरम इस बात का फैसला ले सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को अफजल गुरु की माफी न देने की सिफारिश कर दी जाए. इस सिलसिले की फाइल जल्द ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दफ्तर में भेजी जा सकती है, जहां से उसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाना होगा.

अफजल गुरु की पत्नी तबस्सुम ने चार साल पहले माफी की अपील की थी. उधर, राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रपति को अभी तक इस सिलसिले में कोई फाइल नहीं मिली है. प्रवक्ता ने कहा, "गृह मंत्रालय की ओर से हमें अफजल गुरु की फांसी से जुड़ी कोई फाइल नहीं मिली है."

Proteste in Indien
कश्मीर में फांसी का विरोधतस्वीर: DW

अफजल गुरु दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले का करार दोषी है. उसे दिल्ली की निचली अदालत ने ही फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा बरकरार रखी. यहां तक कि उसके फांसी का दिन भी मुकर्रर हो गया था और उसे 20 अक्तूबर 2006 को फांसी पर लटकाया जाना था. लेकिन इसके बाद उसकी दया की अपील की वजह से यह नहीं हो पाया.

अफजल गुरु की फांसी से जुड़ी एक फाइल बरसों तक दिल्ली सरकार के पास भी अटकी रही और मीडिया में इसकी खबर आने के बाद इसे गृह मंत्रालय भेजा गया. अब गृह मंत्रालय की कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को अंतिम फैसला करना है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए जमाल

संपादनः महेश झा