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कानून और न्याय

आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति बरी

शोभा शमी
१२ अक्टूबर २०१७

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को बरी कर दिया है, उन्हें स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2008 में अपनी बेटी आरुषि और घर के नौकर हेमराज के कत्ल में दोषी ठहराया था.

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Rajesh Talwar Nupur Talwar Ghaziabad Uttar Pradesh
तस्वीर: picture alliance/rtn - radio tele nord

तलवार दंपति ने 2013 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें तलवार दंपति को दोनों हत्याओं के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के बाद से तलवार दंपति गाजियाबाद के डासना जेल में बंद थे.

नुपुर और राजेश तलवार इस फैसले को सुनकर रो पड़े. उन्होंने टेलिविजन पर कहा कि उन्हें न्याय मिला. डासना जेल के जेलर दाधी राम मौर्य ने समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "तलवार दंपति को टेलिविजन के माध्यम से खबर मिल गई है. वे खुश हैं वे संतुष्ट हैं." 

जस्टिस एके मिश्रा और बीके नारायण की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि तलवार दंपति ने बेटी आरुषि को नहीं मारा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में तलवार दंपति को रिहा करते हुए कहा कि दोनों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिेए.

Indien Mordfall Aarushi Talwar
तस्वीर: Getty Images/AFP/S. Kanojia

तलवार दंपति के वकील ने टेलिविजन इंटरव्यू में बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और कल दोपहर तक दोनों दंपति जेल से बाहर आ सकते हैं. कोर्ट ने माना है कि उनके खिलाफ सारे पर्याप्त सबूत नहीं थे. केवल इस आधार पर कि वे हत्या की रात घर पर थे, उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इस आधार पर सजा देना अन्याय है. 

16 मई 2008 को आरुषि तलवार और उसके नौकर हेमराज की हत्या हुई थी. लगभग 10 साल चले इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता पिता को रिहा किया है.

इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि अगला कदम उठाने से पहले वे फिलहाल फैसले की कॉपी मिलने का इंतजार कर रही है.