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कर्नाटक के निर्दलीय विधायकों की अर्जी खारिज

१३ अक्टूबर २०१०

कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर वोट देने की पांच निर्दलीय विधायकों की हसरत पर पानी फेर दिया है. अदालत ने इनकी अर्जी खारिज कर दी. पूरे प्रकरण पर सोमवार को सुनाएगी अदालत अपना फैसला.

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तस्वीर: UNI

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किए गए पांचों निर्दलीय विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत के फैसले के बाद यह निर्दलीय विधायक गुरुवार को विश्वास मत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. इन लोगों ने अदालत से उनके मामले में जल्द सुनवाई करने और गुरूवार के मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग की थी.

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को फिर से विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है. इसके लिए गुरूवार को विधानसभा में मतदान होगा. निर्दलीय विधायकों ने अदालत में दलील दी कि उन्हें बंद लिफाफे में ही अपना वोट डालने की अनुमति दी जाए भले ही उनके वोट की गिनती सामवार को अदालत का फैसला आने पर की जाए.

अदालत ने इसे खारिज कर अयोग्य घोषित किए गए सभी 16 विधायकों की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाने को कहा है. साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि इस फैसले के आधार पर ही गुरूवार के विश्वास मत का भविष्य तय होगा. अदालत में बीजेपी के 11 और 5 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है.

विधानसभा अध्यक्ष के जी बोपइया ने 11 अक्टूबर को विश्वास मत पर वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी के 11 बागी विधायकों और येदियुरप्पा सरकार का विरोध कर रहे पांच निर्दलीय विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर इन्हें मतदान में हिस्सा लेने से रोक दिया.

रिपोर्टःपीटीआई निर्मल

संपादनः ओ सिंह

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