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जबरन शादी कराने पर पांच साल कैद

२७ अक्टूबर २०१०

जर्मनी ने जबरन शादी को अपराध घोषित करने का फैसला लिया है. अब तक उसे गंभीर प्रकार की धमकी माना जाता था. जबरन शादी रोकने के लिए अब उसे स्वतंत्र अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिसके लिए पांच साल की सजा हो सकती है.

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विदेशियों में जबरन शादियां आमतस्वीर: AP

कैबिनेट में नए कानून के मसौदे पर सहमति के बाद गृह मंत्री थॉमस दे मिजिएर ने कहा, "जबरन शादी जर्मनी में भी गंभीरता से ली जाने वाली समस्या है." उन्होंने कहा कि इसे दूसरी संस्कृति की सहनीय परंपरा मानना गलत होगा.

जबरन शादी पर रोक के कानून को तोड़ने वाले या उसके लिए प्रेरित करने वाले लोगों को पांच साल की कैद दी जा सकेगी. इसके अलावा जबरन शादी को रद्द करवाने के लिए आवेदन देने की समय सीमा भी बढ़ाई जा रही है. जबरन शादी का शिकार हुई लड़कियों को जर्मनी वापस लौटने का अधिकार होगा.

अब तक यह अधिकार सिर्फ छह महीने के लिए लागू था जबकि भविष्य में उसकी अवधि दस साल होगी. सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि यह उन युवा लड़कियों की मदद करेगा जो जर्मनी में पलती बढ़ती हैं लेकिन छुट्टियों में उनकी शादी उनके मातापिता के देश में कर दी जाती है.

सरकार ने नकली शादियों के खिलाफ भी सख्ती करने का फैसला किया है जो जर्मनी में रहने का अधिकार पाने के लिए की जाती हैं. विदेशी जीवन साथियों को जर्मनी में निवास का स्वतंत्र अधिकार पाने के लिए तीन साल तक शादीशुदा रहना जरूरी होगा. अब तक यह अवधि सिर्फ दो साल थी.

जबरन शादी के खिलाफ सख्ती जर्मन सरकार के उस पैकेज का हिस्सा है जिसमें स्थानीय समाज में घुलने मिलने से इनकार करने वाले विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करना तय किया गया है. रिहायशी परमिट की अवधि बढ़ाए जाने से पहले यह जांच की जाएगी कि आवेदक ने समेकन कोर्स में भाग लिया है या नहीं. उसे मिलने वाली सहायता भी काटी जा सकती है.

नए कानून में शरणार्थियों और अस्थायी वीजा वाले विदेशियों की रिहायशी शर्तों में ढील दी जा रही है. अब तक उनकी रिहाइश आम तौर पर सिर्फ एक जिले तक सीमित थी लेकिन अब उन्हें काम करने, पढ़ाई करने या स्कूल जाने के लिए उससे बाहर जाने की भी छूट होगी.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ए कुमार

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