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जर्मन प्रांत का चुनाव कानून असंवैधानिक, नए चुनाव होंगे

३१ अगस्त २०१०

जर्मन प्रदेश श्लेस्विष होलश्टाइन के चुनाव कानून को प्रांतीय संवैधानिक अदालत ने असंवैधानिक करार दिया है. इस फैसले के बाद प्रांतीय विधायिका का चुनाव फिर से समय से पहले कराना होगा.

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कील में विधान सभा अधिवेशनतस्वीर: AP

अदालत ने सितंबर 2012 से पहले विधान सभा का चुनाव कराने को कहा है. इससे पहले 31 मई 2011 तक चुनाव कानून में आवश्यक सुधार करने को कहा गया है. मुख्य न्यायाधीश बैर्नहार्ड फ्लोक ने फैसला सुनाते हुए कहा, "विधान सभा के आकार और चुनाव कानून में समानता के नियम स्पष्ट रूप से पूरे नहीं हुए हैं." अदालत के अनुसार जीत से संबंधित चुनावी गलतियां इतनी गंभीर हैं कि विधान सभा के कार्यकाल को सीमित करना जरूरी है. सीडीयू और एफडीपी की गठबंधन सरकार के लिए राहत की बात सिर्फ यह है कि नए चुनाव होने तक विधान सभा और सरकार को पूरी तरह कार्यक्षम बताया गया है.

CDU will Neuwahlen in Schleswig-Holstein
मुख्यमंत्री कार्स्टेनसनतस्वीर: AP

अदालत ने जिन नियमों को गलत ठहराया है वे विधान सभा में अतिरिक्त सीटों से संबंधित हैं. जर्मनी में आनुपातिक चुनाव प्रणाली है, जिसके तहत पार्टियों को मिलने वाले मतों के प्रतिशत के हिसाब से सीटें मिलती हैं. आधी या उससे अधिक सीटों पर भारत की तरह सीधा चुनाव होता है. चुनाव में यदि किसी पार्टी को उसे मिले प्रतिशत मतों से अधिक सीटें सीधे मिल जाती है तो दूसरी पार्टियों को अतिरिक्त सीटें देकर सीटों का अनुपात ठीक कर दिया जाता है.

श्लेस्विष होलश्टाइन में अतिरिक्त सीटों की संख्या सीमित है. इसके कारण सीडीयू और एफडीपी को एक सीट का बहुमत मिल गया हालांकि उन्हें इस समय विपक्ष में बैठी पार्टियों से 27 हजार कम मत मिले थे. सीडीयू द्वारा जीती गई तीन अतिरिक्त सीटों के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई. संविधान में विधान सभा के लिए 69 सीटें तय की गई हैं लेकिन अतिरिक्त सीटों के कारण इस समय उसके 95 सदस्य हैं. चुनाव परिणामों पर ग्रीन पार्टी और एसवीवी पार्टी की अपील पर अदालत ने कहा कि चुनाव आयुक्त ने कानून की सही विवेचना की लेकिन कानून है असंवैधानिक है.

अदालत के फैसले का पहला शिकार प्रांत के मुख्यमंत्री पेटर हारी कार्स्टेनसन हुए हैं. उन्होंने घोषणा की है कि अगले महीने होने वाले पार्टी सम्मेलन में वे प्रांतीय पार्टी अध्यक्ष पद के लिए फिर से उम्मीदवार नहीं बनेंगे. हालांकि पहले उन्होंने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनने की घोषणा की थी लेकिन अदालत द्वारा विधान सभा का कार्यकाल घटाए जाने के बाद साफ हो गया कि 63 वर्षीय कार्स्टेनसन अगले चुनावों में पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे. जर्मनी में 65 की उम्र रिटायर होने की उम्र है.

विधायक दल के नेता 39 वर्षीय क्रिस्टियान बोएटीचर के नया पार्टी प्रमुख बनने की उम्मीद है. पार्टी अध्यक्ष चुने जाने पर अगले चुनाव उनके ही नेतृत्व में सीडीयू पार्टी के चुनाव लड़ने की संभावना है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ओ सिंह