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दिल्ली में होगी बाहर वालों की शादी भी रजिस्टर्ड

१३ सितम्बर २०१०

दिल्ली सरकार ने शादी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े अपने नियमों में ढील दी है. अब दूसरे राज्यों के लोग भी दिल्ली में अपनी शादी रजिस्टर्ड करा सकेंगे. हाल में खाप पंचायतों के फैसलों के मद्देनजर इस कदम को अहम माना जा रहा है.

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तस्वीर: AP

दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली हिंदू विवाह पंजीकरण नियम, 1956 की उस शर्त को हटा दिया है जिसके मुताबिक शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए शादी कर रहे जोड़े में से किसी एक या उनमें से किसी एक के माता पिता को कम से कम एक महीने से उस इलाके का निवासी होना चाहिए. वैसी शादी दिल्ली में ही होगी.

अधिकारियों का कहना है कि अब दूसरे राज्यों के लोगों के लिए दिल्ली में अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराना आसान होगा. पहले इसमें बहुत मुश्किलें आती थीं. दिल्ली में इज्जत के नाम पर हुई कई हत्याओं के मामले के बाद यह बदलाव किया गया है. खास जिन प्रेमी युगल को पड़ोसी राज्यों में खाप पंचायतों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, वे अब दिल्ली में अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा सकेंगे.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः ओ सिंह

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