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दिल्ली सरकार के अधिकारी निठल्ले: हाईकोर्ट

२२ सितम्बर २०१०

कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसा हाईकोर्ट. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह मंगलवार के हादसे में घायल मजूदरों को सही ढंग से हर्जाना दे. सरकार के अफसरों पर कोर्ट की तीखी टिप्पणी.

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तस्वीर: AP

जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम के पास पैदल पुल गिरने से 27 मजदूर घायल हो गए. हादसे के बाद राज्य सरकार ने घायल मजदूरों को हर्जाना देने में भी आनाकानी शुरू कर दी. बुधवार को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा, ''दरअसल आपके अधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं.''

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस मनमोहन ने आदेश दिया कि गंभीर रूप से घायल मजदूरों को तीन-तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन मजदूरों को फ्रैक्चर जैसी चोटें आई हैं उन्हें भी एक लाख रुपये का हर्जाना दिया जाए.

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग को फटकार लगाते हुए बेंच ने पूछा कि निर्माण स्थलों पर मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं या नहीं. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दुर्घटना की जांच का जिम्मा सौंप दिया. दिल्ली पुलिस की क्राइम मामले की जांच करेगी.

मंगलवार को जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम के सामने एक निर्माणाधीन पैदल पुल गिर गया. हादसे में 27 मजदूर घायल हो गए.

रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह

संपादन: एस गौड़

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