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रवांडा नरसंहार के आरोपी के खिलाफ मुकदमा शुरू

१८ जनवरी २०११

रवांडा में हुए नरसंहार के एक आरोपी के खिलाफ जर्मनी में मुकदमा शुरू हुआ. आरोपी ओंसफोर रवाबुकोम्बे के ऊपर चार दिन में तुत्सी समुदाय के 3,730 लोगों के नरसंहार का आरोप है. रवाबुकोम्बे उत्तरी रवांडा के शहर का मेयर था.

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तस्वीर: AP

रवाबुकोम्बे पर 11 से 15 अप्रैल 1994 के बीच तुत्सी समुदाय के लोगों का तीन बार नरसंहार कराने के आरोप हैं. इस संबंध में मुकदमों का सामना कर रहा 54 साल का रवाबुकोम्बे खुद हूतु समुदाय का है. 17 साल पहले रवांडा में हूतु समुदाय के लोगों ने हजारों तुत्सियों की हत्या की. मुकदमा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में चल रहा है. मंगलवार को अभियोजन पक्ष के वकील क्रिस्टियान रिचर ने अदालत में कहा, ''रवाबुकोम्बे ने तीन बार नरसंहार कराने के आदेश दिए और इनकी साजिश भी रची. इस दौरान चर्च के भीतर शरण लेने वाले 3,730 शरणार्थियों की हत्या की गई.''

Ruanda Völkermord
नरसंहार के वक्त की तस्वीरतस्वीर: AP

नरसंहार के दौरान रवाबुकोम्बे मुवुम्बा शहर का मेयर था. नरसंहार के बाद 2002 में उसे जर्मनी ने राजनीतिक शरण दी. लेकिन नरसंहार की जांच कर रहे पैनल ने रवाबुकोम्बे को नरसंहार का आरोपी माना. इसके बाद 2007 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया. रवांडा के न्याय विभाग ने वारंट जर्मनी भेजा. वारंट के आधार पर मार्च 2008 में रवाबुकोम्बे को जर्मन शहर गेल्नहाउजन में गिरफ्तार कर लिया गया. रवांडा ने जर्मनी से रवाबुकोम्बे के प्रत्यर्पण की मांग की. लेकिन अदालती कार्रवाई में भेदभाव की आशंका के चलते जर्मनी ने प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया और उसे रिहा कर दिया.

इसके बाद 21 जुलाई को रवांडा के न्याय विभाग ने कुछ नए सबूतों के साथ एक बार फिर वारंट जारी किया. वारंट के आधार पर रवाबुकोम्बे को फिर गिरफ्तार किया गया और अब उस पर जर्मनी में ही मुकदमा चल रहा है. अदालती कार्रवाई अक्टूबर तक चलेगी. अगर रवाबुकोम्बे को दोषी पाया जाएगा तो उसे उम्रकैद भी हो सकती है.

रवांडा सरकार के बाद अब जर्मन अभियोजन पक्ष भी मान रहा है कि हूतु नेता 1994 के नरसंहार में काफी सक्रिय रहे. नरसंहार के दौरान रवांडा में हूतु समुदाय ने करीब 80,000 लोगों की हत्या की. इनमें से ज्यादातर तुत्सी थे. तंजानिया और यूरोप के अन्य देश भी रवाबुकोम्बे को नरसंहार का संदिग्ध मानते हैं.

रिपोर्ट: एजेंसिया/ओ सिंह

संपादन: महेश झा