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राठौड़ जमानत पर जेल से रिहा

१२ नवम्बर २०१०

रुचिका यौन शोषण मामले में 18 महीने कैद की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ जमानत पर जेल से बाहर आ गए. राठौड़ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. वह छह महीने से जेल में हैं.

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राठौड़ पर सार्वजनिक हमला भी हुआतस्वीर: UNI

राठौड़ को चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल से शुक्रवार को रिहा कर दिया गया. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई.

राठौड़ की वकील पत्नी आभा उन्हें जेल में लेने पंहुचीं. राठौड़ सफेद कमीज में मुस्कुराते हुए जेल से बाहर आए और भारी संख्या में जुटे पत्रकारों से बिना कोई बातचीत किए रवाना हो गए. राठौड़ की सुरक्षा के लिए चारों ओर से पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेरा हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट ने राठौड़ की जमानत अर्जी स्वीकार कर रिहाई के आदेश दिए हैं. अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके पर राठौड़ को जमानत देते हुए बिना अनुमति चंडीगढ़ से बाहर न जाने की सख्त हिदायत दी है.

राठौड़ पर 14 साल की रुचिका गिरहोत्रा के साथ छेड़छाड़ करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. राठौड़ की हरकत से आहत होकर रुचिका ने 1990 में आत्महत्या कर ली थी. निचली अदालत ने राठौड़ को इन आरोपों का दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में सेशन ने इस सजा को बढ़ा कर 18 महीने कर दिया. राठौड़ ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जिसे खारिज किए जाने पर अब वह सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं.

रिपोर्टः पीटीआई/निर्मल

संपादनः ए कुमार

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