रॉय, गिलानी पर देशद्रोह के केस दर्ज
३० नवम्बर २०१०स्थानीय अदालत में सुशील पंडित ने रॉय के उस वाक्य पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है. 21 अक्तूबर को नई दिल्ली में हो रही एक बैठक में रॉय ने यह बात कही थी.
पंडित ने पत्रकारों से कहा, "अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे एक औपचारिक शिकायत दर्ज करें, मामले की जांच करें और 6 जनवरी तक इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश करें." पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें कोर्ट की तरफ से शिकायत दर्ज करने और जांच करवाने के आदेश मिले हैं.
रॉय के अलावा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गिलानी और पांच अन्य लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं.
इन पर धारा 12ए(देशद्रोह) 153ए और 153बी, यानी सामाजिक वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने और देश की अखंडता के विरुद्ध बोलने के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें धारा 505 के तहत गलत जानकारी देना और अफवाहों के जरिए सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप भी शामिल हैं
एक समाचार चैनल से बात करते हुए रॉय ने कहा, "असल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है." श्रीनगर में गिलानी ने भी कहा कि उन्हें मामला दर्ज होने के बारे में पता है. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए नई बात नहीं है. मेरे खिलाफ वैसे भी दर्जनों मामले दर्ज हैं."
रिपोर्टः एजेंसियां/एमजी
संपादनः एस गौड़