विदेशी भारतीयों को वोटिंग का हक देने की तैयारी
२१ अगस्त २०१०कानून मंत्री ने राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल बिल 2010 पेश किया. पुराने बिल में किए गए संशोधन के बाद यह अध्यादेश सदन में पेश किया गया. नए बिल के मुताबिक अब भारतीय नागरिक चुनावों के दौरान विदेशों से भी वोट डाल सकेंगे. ऐसी गुजांइश की जा रही है कि वह विदेश में रह रहे लोग चुनाव भी लड़ सकें.
बिल पेश करते हुए मोइली ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय अपने देश की चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने का सपना देखते हैं. इस बिल से उनकी ख्वाहिश पूरी होगी. कानून मंत्री ने कहा, ''सरकार इस मामले पर पिछले कुछ समय से विचार कर रही थी. कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थीं. बाहर रहते हुए वोटिंग लिस्ट में उनका नाम कैसे डाला जाए, इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी.''
एनआरआई लंबे समय से वोट डालने का अधिकार दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं. मोइली के मुताबिक यह मांग एक कानूनी हक ही है, इससे लोकतंत्र को फायदा ही होगा. सरकार 2006 में भी ऐसा ही अध्यादेश लाई थी लेकिन तब कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से बिल को वापस लेना पड़ा. अब कानून मंत्रालय का कहना है कि नया बिल दिक्कतों को दूर कर विदेशों से वोट डालने के अधिकार देने में पूरी तरह सक्षम है.
रिपोर्ट: एजेंसियां/ओ सिंह
संपादन: वी कुमार