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कसाब, अंसारी के खिलाफ नए वारंट

१० जुलाई २०१०

मुंबई हमलों की सुनवाई कर रही पाकिस्तानी अदालत ने अजमल कसाब और फहीम अंसारी के खिलाफ नए वारंट जारी किए. भारत पहले ही कह चुका है कि वह कसाब को पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकता. इसके बावजूद वारंट जारी किए गए.

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तस्वीर: AP

रावलपिंडी की आतंकवाद विरोधी अदालत ने मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब के खिलाफ फिर वारंट जारी किया. भारत में सबूतों के अभाव में अदालत से राहत पाने वाले आरोपी फहीम अंसारी के लिए पाकिस्तानी अदालत ने वारंट जारी किया है. मुंबई हमलों के सात आरोपियों की सुनवाई के दौरान जज मलिक मोहम्मद अकरम अवान ने यह वारंट जारी किए.

इससे पहले मामले की सुनवाई तीन जुलाई को हुई थी. तब अभियोजन पक्ष से अदालत से साफ कहा था कि भारत सरकार कसाब को पाकिस्तान नहीं भेज सकती है. भारत में कसाब को मुंबई हमलों को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. फहीम अंसारी को अदालत ने सबूतों के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया था लेकिन अन्य मुकदमों में उसकी भूमिका के चलते अंसारी अब भी हिरासत में है.

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पाकिस्तानी अदालत में लखवी आरोपीतस्वीर: AP

रावलपिंडी की अदियाला जेल में चल रही अदालती कार्रवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ही कसाब और अंसरी के खिलाफ नए वारंट जारी करने की मांग की. इस पर जज ने कहा, दोनों के खिलाफ पहले भी वारंट जारी किए गए हैं. लेकिन इसके बाद फिर अदालत ने नए वारंट जारी कर दिए. जज ने कहा कि यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह वारंट को लेकर भारतीय प्रशासन पर दबाव डाले.

अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया. बचाव पक्ष का कहना था कि कसाब को भारतीय अदालत ने सजा सुना दी है, ऐसे में नए वारंट जारी करने की जरूरत नहीं है. आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा प्रमुख जकी उर रहमान लखवी के वकील ने मांग की है कि उनके मुवक्किल को जमानत पर रिहा किया जाए. इस अर्जी पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी. सूत्रों का कहना है कि भारतीय विदेश मंत्री एसएम कृष्णा को 15 जुलाई को पाकिस्तान आना है. ऐसे में अदालत की आगे की कार्रवाई काफी हद तक कृष्णा के दौरे के नतीजे से तय होगी. सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि अदालत ने अगली सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी है.

रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह

संपादन: एस गौड़