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वरुण गांधी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर

१५ जुलाई २००९

बीजेपी के युवा नेता और सांसद वरुण गांधी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर कर दी गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने 177 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें 38 गवाहों के बयान दर्ज हैं. चार्जशीट पीलीभीत की अदालत में दायर किया गया है.

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17 अगस्त को अदालत में पेश होना हैतस्वीर: UNI

उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि वरुण गांधी पर लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में पीलीभीत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं और इसी मुद्दे पर उनके ख़िलाफ़ पीलीभीत के चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दायर की गई है.

इसके बाद चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने वरुण गांधी को 17 अगस्त को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं. उसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई होनी है.

सरकारी सूत्रों ने बताया कि बुधवार दोपहर जांच अधिकारी मणिराम राव ने चार्जशीट दायर कर दी. इस सिलसिले में बारखेड़ा थाने में मामला दर्ज था. वरुण गांधी पर 17 मार्च को पीलीभीत में धर्म विशेष के ख़िलाफ़ बेहद भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

इसके बाद वरुण गांधी को 29 मार्च को गिरफ़्तार कर लिया गया था और उन्हें कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें ज़मानत मिल गई और फ़िलहाल वह ज़मानत पर हैं. हालांकि इस बीच हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें पीलीभीत से जीत मिली है.

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भड़काऊ भाषण के खिलाफ चार्जशीटतस्वीर: UNI

चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई को पुलिस को इस बात की इजाज़त दे दी कि वह वरुण गांधी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर कर सकती है. चार्जशीट दायर होने के बाद अधिकारियों ने बताया कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर बीजेपी नेता वरुण गांधी के ख़िलाफ़ पीलीभीत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दायर की गई है और उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

उधर, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने क़ानून में विश्वास जताया है और कहा है कि वह इसके लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि क़ानून पर भरोसा करके ही उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था. वकीलों का कहना है कि आरोप साबित होने पर इस मामले में तीन साल तक की सज़ा मिल सकती है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए जमाल

संपादनः एम गोपालाकृष्णन