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नवाज शरीफ अब पार्टी के भी प्रमुख नहीं

२१ फ़रवरी २०१८

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ राजनीतिक दल के मुखिया भी नहीं रह सकते. भ्रष्टाचार के आरोप में घिरने के बाद छह महीने पहले उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाया गया.

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Pakistan Nawaz Sharif, Ex-Premierminister
तस्वीर: Getty Images/AFP/A. Qureshi

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अयोग्य ठहराया गया कोई शख्स किसी राजनीतिक दल का प्रमुख नहीं हो सकता. नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) ने कानून में एक बदलाव किया था जिसके बाद सार्वजनिक पदों के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी नवाज शरीफ राजनीतिक पार्टी के प्रमुख रह सकते थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इस कानून को अब बेकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को होने वाले सीनेट के चुनाव पर भी फिलहाल रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के फिर से पार्टी प्रमुख चुने जाने के बाद लिए गए सभी फैसलों को अमान्य करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने आदेश दिया है, "चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया जाता है कि वह पीएमएल एन के प्रमुख के तौर पर नवाज शरीफ का नाम सभी दस्तावेजों से हटा दे."

सुप्रीम कोर्ट ने सीनेट के चुनाव के लिए नवाज शरीफ की तरफ से चुने गए सभी उम्मीदवारों के टिकट को भी रद्द किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसका फैसला 28 जुलाई 2017 से लागू माना जाए. यह वह दिन था जब नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया गया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट में जज साकिब निसार ने कानून में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली 17 याचिकाओं पर सुनवाई करने के तुरंत बाद फैसला सुना दिया. तीन जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. 

17 याचिकाओं में से एक के वकील फैसल चौधरी ने बताया, "मैं समझता हूं कि उम्मीदवार अब भी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर ना कि नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर."

नवाज शरीफ ने उन्हें पद से हटाए जाने को राजनीतिक साजिश कहा था. उन्होंने और उनकी पार्टी ने हाल के दिनों में न्यायपालिका के खिलाफ बहुत जुबानी जंग छेड़ रखी है. 

पीएमएल एन नेशनल एसेंबली में बहुमत में है और 3 मार्च के चुनाव के बाद उसे सीनेट में भी बहुमत हासिल कर लेने की उम्मीद थी. दोनों सदनों में बहुमत के बाद शरीफ की पार्टी के लिए कानून में बदलाव कर इसी साल होने वाले चुनाव के बाद उन्हें फिर प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो जाता.

नवाज शरीफ इससे पहले भी दो बार प्रधानमंत्री रहे लेकिन दोनों बार उन्हें कार्यकाल के बीच में ही पद से हटा दिया गया. 

एनआर/एके (रॉयटर्स)