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अमित शाह की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

२३ जुलाई २०१०

गुजरात की अदालत ने गृह राज्य मंत्री अमित शाह की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है. सीबीआई की चार्जशीट में अमित शाह का नाम सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ के मामले में शामिल है.

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मुश्किल में मंत्री भीतस्वीर: AP

अमित शाह को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का करीबी माना जाता है. उन्हें सीबीआई ने शुक्रवार को दोबारा समन किया था और दोपहर एक बजे आने के लिए कहा था लेकिन शाह हाजिर नहीं हुए. उनके वकील मितेश अमीन ने सीबीआई से और समय मांगा और सवालों की सूची मांगी लेकिन सीबीआई ने ये दोनों मांगें स्वीकार नहीं की. उनके वकील ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया.

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि हमने सीबीआई की विशेष अदालत में चार्ज शीट दाखिल की है. सीबीआई ने गुजरात डीसीपी अभय चुडासामा को फर्जी मुठभेड़ के मामले में 28 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के 90 दिन में सीबीआई को चार्जशीट फाइल करनी थी इसलिए आज ये फाइल की गई है. इस बारे में और ज्यादा जानकारी अधिकारी ने नहीं दी है.

Chief of Central Bureau of Investigation (CBI), R. K. Raghavan
सीबीआई की विशेष अदालत गुजरात में सोहराबुद्दीन मामले को देख रही है.तस्वीर: AP

24 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन, उनकी पत्नी कौसर बी और प्रजापति तुलसी का गुजरात बस स्टैंड से अपहरण हुआ. दो दिन बाद गुजरात और राजस्थान पुलिस की कथित मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन में मार दिया गया. सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी को भी बाद में कथित रूप से मार दिया गया लेकिन उसकी लाश कभी बरामद नहीं हुई. सोहराबुद्दीन को आतंकवादी करार दे दिया गया. इस पूरी घटना का इकलौता गवाह प्रजापति अगले साल एनकाउंटर में मार दिया गया.

रिपोर्टः पीटीआई/आभा एम

संपादनः एस गौड़

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