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अरुंधती के खिलाफ एफआईआर का निर्देश

२८ नवम्बर २०१०

दिल्ली की एक अदालत ने भारत विरोधी भाषण देने के मामले में हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी, लेखिका अरुंधती रॉय और पांच दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आदेश दिया है.

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तस्वीर: AP

मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नविता कुमारी बाघा ने कहा, "दिल्ली पुलिस को भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और वह इस बारे में 6 जनवरी 2011 को मामले की अगली सुनवाई पर इस बारे में एक रिपोर्ट पेश करे." अदालत ने दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई मामले की स्टेटस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिमसें कहा गया है कि गिलानी और दूसरे लोगों के खिलाफ देशद्रोह समेत जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें कोई सही नहीं है.

Radikaler Politiker aus Jammu und Kashmir Syed Ali Shah Gilani Geelani
तस्वीर: DW/ Anwar Ashraf

अदालत के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्या सबूत हैं और पुलिस को इस मामले में और जांच करनी चाहिए. इससे पहले अदालत ने 28 अक्टूबर को सुशील पंडित की तरफ से दायर शिकायत पर मामले की स्टेटस रिपोर्ट न सौंपने के लिए भी पुलिस को झाड़ लगाई. पंडित की मांग है कि रॉय और अरुंधती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो.

गिलानी और रॉय के अलावा शिकायत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसएआर गिलानी और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है. एसएआर गिलानी को संसद भवन पर हुए हमले के मामले में बरी किया गया है.

शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने अक्टूबर में दिल्ली में हुए आजादी- इकलौता रास्ता विषय पर एक सेमिनार के दौरान भारत विरोधी भाषण दिए. मंच पर हुर्रियत नेता गिलानी और अरुंधती रॉय के अलावा माओवाद समर्थक नेता वारा वारा राव समेत कई लोग मौजूद थे.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः एन रंजन

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