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उड़ीसा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज

२९ जनवरी २०११

कंधमाल केस में आरोपी बीजेपी के विधायक को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. सर्वोच्च अदालत ने उड़ीसा हाई कोर्ट के फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि, किस आधार पर दोषी विधायक को जमानत दी गई.

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तस्वीर: Wikipedia/LegalEagle

दंगों में मारे एक शख्स की विधवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''इस पर कोई विवाद नहीं है कि एमएलए दंगों के एक से ज्यादा मामलों में शामिल रहा. हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया. हाई कोर्ट तो निचली अदालत के सजा के फैसले को तक निलंबित नहीं कर सकता लेकिन यहां तो जमानत ही दे दी गई.''

उड़ीसा हाई कोर्ट ने कंधमाल दंगों को दोषी बीजेपी विधायक मोहन कुमार प्रधान को बीते साल जुलाई में जमानत दी. हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एसएस निज्जर की बेंच ने हाई कोर्ट से कहा है कि वह जमानत देने के अपने फैसले पर पुर्नविचार करे. अदालत ने कहा कि सिर्फ विधायक हो जाने के किसी को जमानत नहीं दी जा सकती. हाई कोर्ट ने जमानत देने से पहले एक भी कारण पर पुर्नविचार नहीं किया.

बीजेपी विधायक कंधमाल में ईसाई समुदाय के खिलाफ हुए दंगों के दोषी हैं. निचली अदालत मोहन कुमार प्रधान को सात साल की सजा भी सुना चुकी है. उड़ीसा के कंधमाल जिले में 2008 में दंगे हुए. दंगों में करीब 50 लोगों की मौत हुई. मरने वालों में ज्यादातर ईसाई समुदाय के लोग थे. दंगों के दौरान हिंदू कट्टरपंथियों की भीड़ ने कई चर्चों को भी आग लगा दी. बाद में मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली. सुनवाई के दौरान कई आरोपी सबूतों के अभाव में बच निकले. जो फंसे वो बचने के लिए दूसरे तरीके अपना रहे हैं.

रिपोर्ट: पीटीआई/ ओ सिंह

संपादन: ईशा भाटिया

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