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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमाये गये नोट बर्बाद न हों

४ जुलाई २०१७

जिन लोगों के पास 500 और 1000 के पुराने नोट हैं और नोटबंदी के दौरान इन्हें जमा नहीं करा पाने का कोई उचित कारण है उन्हें इसके लिए एक और मौका मिल सकता है.

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Indien Einführung neuer Währung - neue Rupie
तस्वीर: Reuters/J. Dey

भारत में पिछले साल की नोटबंदी के बाद जो लोग तय समय सीमा में किसी वाजिब कारण से पुराने नोट नहीं जमा कर सके उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रास्ता निकालने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने इस बारे में सरकार से दो हफ़्ते के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा है. सुधा मिश्रा और कुछ दूसरे लोगों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में सरकार को निर्देश देने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैक और भारत सरकार से पूछा है कि जो लोग वाजिब कारणों से 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा नहीं करा पाए क्या उनके लिए कोई तरीका निकाला जा सकता है.

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तस्वीर: Reuters/R.D. Chowdhuri

सुनवाई के दौरान भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार ऐसे लोगों के पास मौजूद पुराने नोटों को जमा कराने के लिए रास्ता ढूंढ रही है. याचिका दायर करने वालों का कहना है कि नोट जमा ना करवा पाने के पीछे अलग अलग लोगों के पास अलग वजहें थीं. इनमें एक महिला बच्चे को जन्म देने के कारण ऐसा नहीं कर पाई. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस दौरान जेल में बंद थे. 

बीते साल नवंबर में सरकार ने 500 और 1000 के नोट रातोंरात बंद कर दिए थे और इन्हें बैंक में जमा कराने के लिए मार्च के आखिर तक का समय दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी को अपने सरकार की बड़ी उपलब्धि मानते हैं. इस दौरान उन्हें व्यापक जनसमर्थन भी हासिल हुआ. हालांकि विपक्षी दल इसे जनविरोधी कदम करार देते हैं. नोटबंदी के दौरान लोगों को नगदी जमा कराने और नए नोट बैंक से लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी. इसके अलावा नोट बदलने के नियमों में लगातार फेरबदल होते रहे इसकी वजह से लगातार उलझन बनी रही.

एनआर/एमजे (पीटीआई)