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फर्जी मुठभेड़ में मामले में गुजरात के गृह मंत्री की पेशी

२२ जुलाई २०१०

सीबीआई ने गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में पेशी के लिए बुलाया है. कांग्रेस ने नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगा.

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मोदी के मंत्री की पेशीतस्वीर: UNI

सीबीआई के आईजी पी कंदस्वामी ने बताया, "शाह को आज गांधीनगर के सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है." शाह कुछ दिनों से मंत्रिमंडल की बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और वह दफ्तर भी नहीं जा रहे हैं. बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी वह हाजिर नहीं थे.

कैबिनेट की बैठकों में गृह मंत्री की गैर मौजूदगी से इन अटकलों को बढ़ावा मिला कि कहीं सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार तो नहीं कर लिया है. कांग्रेस ने अमित शाह से नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगा है.

उधर सूत्रों का कहना है कि ऐसा लगता है कि सीबीआई ने इस मामले में शाह के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है. इस सिलसिले में उसने अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच के मुखिया अभय चूडासामा को गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ 26 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की जा सकती है. चूडासामा पर फिरौती के एक ऐसे रैकेट का हिस्सा होना का आरोप है जिसे आतंकवाद से खिलाफ मुहिम के नाम पर चलाया जा रहा है.

इससे पहले सीआईडी (क्राइम) इस मामले की जांच कर रही थी. उसने गुजरात कार्डर के आईपीएस अफसरों डीजी वंजारा और राजकुमार पांडियान व राजस्थान कार्डर के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को गिरफ्तार किया था. सीआईडी (क्राइम) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि यह मुठभेड़ फर्जी थी और शोहराबुद्दीन की बीवी कौसर बी को गुजरात पुलिस ने मारा. इस मामले में गुजरात और राजस्थान के कुल 14 पुलिस कर्मी जेल में हैं.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः आभा एम