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मायावती को अमेठी का नाम बदलने की इजाज़त

१ सितम्बर २०१०

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायानती अब अमेठी का नाम अपनी पसंद के मुताबिक बदल सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अमेठी का नाम बदलने पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है.

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मायावती को मिली हरी झंडीतस्वीर: UNI

अमेठी की लोकसभा सीट से कांग्रेस महासिचव राहुल गांधी सांसद हैं. मायावती इसका नाम छत्रपति साहूजी महाराज नगर रखना चाहती हैं. उनकी यह ख्वाहिश तब मुश्किलों में फंस गई, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 18 अगस्त को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नाम बदलने पर रोक लगा दी. उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपनी ही अदालत के दूसरे फैसलों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश देना चाहिए था. दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाम बदलने पर रोक लगाने वाली एक याचिका 11 अगस्त को खारिज कर दी थी. साहूजी महाराज नगर में रायबरेली और सुल्तानपुर की पांच तहसीलें हैं और अमेठी लोकसभा सीट का कुछ इलाका भी है. यह एक नया ज़िला होगा.

मायावती ने मई 2003 में ही छत्रपति साहूजी महाराज नगर बनाने का आदेश दिया था, लेकिन उसी साल नवंबर में सत्ता बदलने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने इस आदेश को रद्द कर दिया.

रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन

संपादनः ए जमाल

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