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रूचिका मामले में फ़ैसला 25 मई तक टला

२० मई २०१०

रुचिका गिरहोत्रा के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में दोषी हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ की अपील पर अदालत ने अपना फ़ैसला 25 मई तक टाल दिया है.

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तस्वीर: UNI

रिटायर्ड आईपीएस अफ़सर राठौड़ को दिसम्बर में एक अदालत ने उभरती टेनिस खिलाड़ी रूचिका गिरहोत्रा के साथ यौन दुर्व्यवहार का दोषी पाया था और छह महीने सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई थी.

उसके बाद राठौड़ ने इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की, लेकिन देश भर में सज़ा के कम होने के कारण उसकी काफी आलोचना हुई. यह मामला संसद में भी उठा और गृह मंत्रालय ने सफ़ाई दी कि इस तरह के मामलों में सख्ती दिखाई जाएगी. मामले की नई सुनवाई फरवरी में शुरू हुई.

सीबीआई इस मामले में राठौड़ की सज़ा बढ़ाने की मांग कर रहा है. उसका कहना है कि राठौड़ को छेड़छाड़ के लिए छह महीने के बदले दो साल की सज़ा दी जाए. जांच एजेंसी का कहना है कि पूर्व डीजीपी को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, उन्हीं के आधार पर अधिकतम सज़ा दी जाए.

रूचिका मामले पर क्षुब्ध एक युवक द्वारा राठौड़ पर किए गए हमले के कारण अदालत की सुनवाई कुछ समय तक स्थगित रही. बंद कमरे में हुई सुनवाई 3 मई को फिर से शुरू हुई और 11 मई तक चली. अदालत ने फ़ैसले के लिए 20 मई की तारीख तय की थी, लेकिन अब उसे 25 मई तक के लिए टाल दिया गया है.

हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख पर आरोप है कि उन्होंने पंचकुला में 12 अगस्त 1990 को हरियाणा लॉन टेनिस संघ के दफ़्तर में रूचिका के साथ छेड़छाड़ की. इस छेड़छाड़ से परेशान रूचिका ने बाद में आत्महत्या कर ली.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: राम यादव