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रूचिका मामले में राठौड़ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

११ नवम्बर २०१०

रूचिका गिरहोत्रा छेड़खानी मामले में हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. राठौड़ के देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई.

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तस्वीर: UNI

रूचिका गिरहोत्रा छेड़खानी मामले मे दोषी करार दिए गए एस पी एस राठौड़ आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने में कामयाब रहे. इससे लहले राठौड़ को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था. 68 साल के राठौड़ चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से इजाजत लिए बिना देश से बाहर नहीं जा सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चल रही राठौड़ के खिलाफ चल रही सीबीआई की दो जांच पूरी होने और हाईकोर्ट से मिली डेढ़ साल की सजा में से छह महीने जेल में गुजार लेने को आधार बनाकर जमानत दी है. रूचिका के परिवार ने इस मामले में तीन नए मामले दर्ज कराए जिनमें से दो की जांच पूरी होने की रिपोर्ट सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में जमा कर चुकी है.

एसपीएस राठौड़ ने हरियाणा में आईजी पद पर रहते हुए 1990 में 14 साल की रूचिका गिरहोत्रा के साथ छेड़खानी की. इससे तंग आकर रूचिका ने आत्महत्या कर ली.

22 दिसंबर 2009 को 19 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद जिसमें 400 से ज्यादा तारीखें पड़ीं, कोर्ट ने आखिरकार राठौड़ को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी पाया. कोर्ट ने राठौड़ को छह महीने की कैद और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.सीबीआई ने इस सजा को कम बताते हुए कैद को छह महीने से बढा कर दो साल करने की मांग की. इसी साल मई में चंडीगढ़ की कोर्ट राठौड़ को डेढ़ साल की सजा सुनाते हुए तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया.

रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन

संपादनः प्रिया एसेलबॉर्न

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