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सत्यम संस्थापक राजू की जमानत रद्द

२६ अक्टूबर २०१०

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सत्यम कम्प्यूटर के संस्थापक रामालिंगा राजू और उनके भाई बी रामा राजू की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें 8 नवंबर तक आत्मसमर्पण करने को कहा है.

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तस्वीर: AP

14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाले मामले में हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ सीबीआई की दलील सुनने के बाद जस्टिस दलवीर भंडारी और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने जमानतों को रद्द कर दिया और सभी छह अभियुक्त को सरेंडर करने को कहा. बेंच ने कहा कि यह भारत के इतिहास का धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला है जिसमें बड़ी संख्या में शेयरधारक, बैंक और वित्तीय संस्थान प्रभावित हुए हैं, इसलिए जमानत को उचित नहीं ठहराया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट हैदराबाद में मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत से जुलाई 2011 तक सुनवाई पूरी कर लेने का आदेश दिया है. जमानत के खिलाफ अपनी अपील में सीबीआई ने कहा कि राजू ने जमानत के नियमों को तोड़कर एक गवाह से मुलाकात की उसे प्रभावित करने की कोशिश की.

अगस्त में हाई कोर्ट ने यह कहकर राजू को जमानत दे दी थी कि उनके भाई सहित अन्य अभियुक्तों को जमानत दी जा चुकी है. अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी जमानतें रद्द कर दी हैं. राजू को पिछले साल 9 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ए कुमार

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