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हाफिज सईद को अमेरिकी अदालत का समन

२४ नवम्बर २०१०

अमेरिका की एक अदालत ने मुंबई के आतंकवादी हमलों के आरोपी और लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख अहमद शुजा पाशा सहित कुछ लोगों के खिलाफ समन जारी किया है.

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हाफिज सईदतस्वीर: AP

26/11 के आतंकवादी हमले में मारे गए अमेरिकी नागरिकों के रिश्तेदारों ने हाफिज सईद, पाशा और जकीउर रहमान लकवी जैसे लोगों पर दहशत फैलाने के लिए हथियार मुहैया कराने के आरोप लगाए हैं.

रबी गैबरियल नोआ होल्ट्जबर्ग और उनकी पत्नी रिवका के रिश्तेदारों ने 19 नवंबर को न्यू यॉर्क की अदालत में यह मामला दाखिल किया. दो साल पहले मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में रबी और उनकी पत्नी की छाबड़ हाउस में मौत हो गई थी. उनके बेटे मोशे को उसकी भारतीय आया ने बचा लिया था.

इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लश्कर की सहायता करने और हमले में मदद करने का आरोप लगाया गया है. इसके बाद ब्रुकलिन कोर्ट ने मेजर समीर अली, आजम चीमा, मेजर इकबाल लकवी, साजिद माजिद, पाशा, सईद और नदीम ताज के खिलाफ समन जारी किया.

रबी के परिवार वालों की तरफ से दायर मुकदमे में कहा गया, "आईएसआई ने लश्कर को लंबे वक्त तक सुविधाएं मुहैया कराईं ताकि वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके." पाशा 2008 के बाद से आईएसआई के प्रमुख बने हुए हैं, जबकि उनसे पहले नदीम ताज साल भर के लिए इसके मुखिया थे. मेजर इकबाल और समीर अली भी आईएसआई से जुड़े हैं. इसमें लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद और आजम चीमा को भी आरोपी बनाया गया है. इसमें कहा गया है, "लश्कर ने मुंबई के आतंकवादी हमले की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया. आईएसआई ने इसके लिए सामग्री उपलब्ध कराई और साजिश रचने में मदद की."

भारत में 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में दस आतंकवादियों ने तीन दिनों तक हमला जारी रखा था, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों घायल हो गए थे. इस हमले के बाद एकमात्र आतंकी आमिर अजमल कसब को जिन्दा पकड़ा जा सका, जिसके पाकिस्तानी नागरिक होने की पुष्टि हो चुकी है और मुंबई की अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी है.

रिपोर्टः पीटीआई/ए जमाल

संपादनः ए कुमार

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