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जेल से रिहा हुए शाइनी आहूजा

३ अक्टूबर २००९

अपनी नौकरानी से बलात्कार के आरोपी अभिनेता शाइनी आहूजा को साढ़े तीन महीने बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट उन्हें ज़मानत दे चुका है, लेकिन उन्हें मुंबई में रहने की इज़ाजत नहीं है.

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मुंबई आने की इजाज़त नहींतस्वीर: UNI

गुरुवार को अदालत ने शाइनी को ज़मानत दी लेकिन यह भी कहा कि वह मामले की सुनवाई शुरू होने तक दिल्ली में रहे. अदालत ने शाइनी को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया और यह भी कहा कि वह गवाहों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी तरह प्रभावित करने की कोशिश न करें और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करें. ज़मानत के साथ यह शर्त भी जुड़ी है कि शाइनी को मुंबई आने की इजाज़त नहीं होगी ताकि सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना न रहे. अदालत ने 36 साल के शाइनी से कहा है कि वह 50,000 रुपये का बांड तीन हफ़्ते के अंदर भर दें और अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें. यानी उन्हें देश से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी. अदालत ने यह भी कहा है कि शाइनी चश्मदीदों को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश न करें.

परिवार से दूर

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एपी पांडे ने कहा, "इस तरह के मामलों में दो पहलू होते हैं. एक तो यह कि आरोपी भागने की कोशिश करता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करता है. इस मामले में चूंकि शाइनी मुंबई के रहने वाले हैं. हो सकता है कि वह भागने की कोशिश नहीं करेंगे और सबूतों को सुरक्षित करने के लिए हमने कुछ क़दम उठाए हैं."

दिल्ली के शाइनी आहूजा को कुछ कुछ दिनों पर अपने घर के पास वाले थाने में जाकर हाज़िरी देनी होगी. शाइनी को ज़मानत मिलने पर उनकी पत्नी अनुपम ने राहत की सांस ली और कहा, "मैं पहले दिन से कह रही थी कि उन्हें फंसाया जा रहा है. अब वह अपने परिवार के साथ मिल पाएंगे."

बलात्कार का आरोप

शाइनी को 15 जून को गिरफ़्तार किया गया था. इससे पहले उनके घर पर काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि शाइनी ने अपनी पत्नी और बच्चों की ग़ैरमौजूदगी में उसका बलात्कार किया. इस मामले में ओशीवारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

अदालत ने कहा कि सिर्फ़ मुक़दमे की सुनवाई के वक्त शाइनी मुंबई आ पाएंगे. शाइनी के वकील की दलील थी कि मेडिकल रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उस महिला का बलात्कार नहीं हुआ, बल्कि उसकी इच्छा से संबंध बनाए गए. हालांकि पुलिस ने 109 पन्नों के आरोपपत्र में शाइनी पर 20 साल की महिला के बलात्कार का आरोप लगाया.

अदालत के फ़ैसले की वजह से शाइनी के फ़िल्मी करियर पर गहरा असर पड़ सकता है क्योंकि वह मुंबई नहीं जा सकते और इस तरह उनकी आने वाली फ़िल्मों की शूटिंग नहीं हो पाएगी. वह पांच फ़िल्में माइग्रेशन, हर पल, चलो मूवी, ऐक्सीडेंट और टेक टो में काम कर रहे हैं.

रिपोर्टः पीटीआई/ए कुमार

संपादनः ओ सिंह